नेशनल इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड (NICL) ने स्केल 1 के पदों के अंतर्गत ऐडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (जनरलिस्ट्स एण्ड स्पेशलिस्ट्स) की भर्ती (NICL AO Recruitment 2024) के लिए अधिसूचना आज यानी शुक्रवार 29 दिसंबर 2023 को जारी कर दी है। आवेदन प्रक्रिया मंगलवार 2 जनवरी 2024 से शुरू होनी है और निर्धारित योग्यता रखने वाले आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार 22 जनवरी 2024 तक अपना अप्लीकेशन सबमिट कर सकेंगे।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल इन्श्योरेन्स में सरकारी नौकरी के इच्छुक या एनआइसीएल एओ भर्ती की तैयारी में जुटे उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट। नेशनल इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड (NICL) ने स्केल 1 के पदों के अंतर्गत ऐडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (जनरलिस्ट्स एण्ड स्पेशलिस्ट्स) की भर्ती (NICL AO Recruitment 2024) के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। कंपनी द्वारा आज यानी शुक्रवार, 29 दिसंबर 2023 को जारी अधिसूचना (NICL AO Notification 2024) के अनुसार जनरलिस्ट्स के साथ-साथ स्पेशलिस्ट्स (डॉक्टर्स, लीगल, फाइनेंस, एक्चुरिअल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स और हिंदी (राजभाषा) ऑफिसर्स के कुल 274 पदों पर भर्ती की जानी है।
NICL AO Recruitment 2024: आवेदन 2 जनवरी से
नेशनल इन्श्योरेन्स द्वारा निकाली गई ऐडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया मंगलवार, 2 जनवरी 2024 से शुरू होनी है और निर्धारित योग्यता रखने वाले आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार 22 जनवरी 2024 तक अपना अप्लीकेशन सबमिट कर सकेंगे। आवेदन शुल्क 1000 रुपये निर्धारित किया गया है, जिसे जनरल के साथ-साथ OBC और EWS कटेगरी के उम्मीदवारों को भरना होगा। हालांकि, SC/ST और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपये ही है।
NICL AO भर्ती 2024 अधिसूचना PDF डाउनलोड लिंक
NICL AO Recruitment 2024: कौन कर सकता है आवेदन?
नेशनल इन्श्योरेन्स में ऐडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (जनरलिस्ट्स) के पदों पर भर्ती के लिए वे ही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थान से न्यूनतम 60 फीसदी अंकों के साथ स्नातक या परास्नातक डिग्री ली हो। ऐडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (जनरलिस्ट्स) पदों के लिए उम्मीदवारों को रिक्तियों से सम्बन्धित फील्ड में प्रोफेशनल डिग्री कम से कम 60 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया होना चाहिए। सभी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 1 दिसंबर 2023 को 30 वर्ष निर्धारित की गई है, जिसमें आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी।